मेघालय: ईस्ट जयंतिया हिल्स ज़िले की पुलिस 10 अक्टूबर से ट्रैफ़िक नियमों के उल्लंघन और गाड़ियों में असुरक्षित बदलावों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई के तहत बड़े पैमाने पर गाड़ियों की चेकिंग शुरू करेगी।
ईस्ट जयंतिया हिल्स के पुलिस अधीक्षक (SP) द्वारा जारी ट्रैफ़िक एडवाइज़री में गाड़ी मालिकों और ड्राइवरों को मोटर व्हीकल एक्ट 1988, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स और अन्य लागू कानूनों का पालन करने का निर्देश दिया गया है।
पुलिस ने कहा कि कार्रवाई उन गाड़ियों पर केंद्रित होगी जिनमें अनधिकृत या बदली हुई रजिस्ट्रेशन प्लेट, बदले हुए एग्ज़ॉस्ट सिस्टम, तेज़ आवाज़ वाले साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न लगे होंगे। गाड़ी के बनावट में अनधिकृत बदलाव, खासकर वे जिनसे गाड़ी की तय चौड़ाई, लंबाई या ऊंचाई बदल जाती है, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी।
एडवाइज़री में तय सीमा से ज़्यादा खिड़कियों पर टिंटिंग (काले शीशे), अनधिकृत तेज़ रोशनी वाले लाइटिंग सिस्टम और गाड़ी की बॉडी से बाहर निकले हुए बड़े पहियों या टायरों पर भी रोक लगाई गई है।
शराब या अन्य नशीले पदार्थों के प्रभाव में गाड़ी चलाने पर सख़्त कार्रवाई की जाएगी, साथ ही खतरनाक और लापरवाही से गाड़ी चलाने पर भी कार्रवाई होगी।
गाड़ी मालिकों और ड्राइवरों से कहा गया है कि वे चेकिंग के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ साथ रखें, जिनमें ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस, फ़िटनेस सर्टिफिकेट, परमिट और पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट शामिल हैं (जहाँ भी लागू हो)।
पुलिस ने चेतावनी दी है कि चेकिंग के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर जुर्माना लग सकता है, गाड़ी ज़ब्त हो सकती है और संबंधित दस्तावेज़ व लाइसेंस रद्द या सस्पेंड किए जा सकते हैं।