UNC की मांग: नेमचा किपगेन को तुरंत बर्खास्त किया जाए

Update: 2026-07-22 10:33 GMT
इम्फाल: यूनाइटेड नागा काउंसिल (UNC) ने मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से राज्य कैबिनेट से डिप्टी सीएम नेमचा किपजेन को हटाने की मांग की है। उन्होंने छह नागा नागरिकों की हत्या की जांच से जुड़े "हितों के टकराव" (structural conflict of interest) का आरोप लगाया है।
अपनी याचिका में, UNC ने संविधान के अनुच्छेद 164(1) का हवाला देते हुए कहा कि किपजेन के पद पर बने रहने से जांच की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है और कानून के शासन में जनता का भरोसा कम हो सकता है।
यह याचिका 12 जून को मुख्यमंत्री को सौंपे गए एक पहले के ज्ञापन के बाद दायर की गई है, जिस पर UNC का कहना है कि उन्हें कोई जवाब नहीं मिला।
काउंसिल ने 13 मई, 2026 को लेइलोन वैफेई गांव में छह निहत्थे नागा नागरिकों के अपहरण और हत्या की जांच का जिक्र किया। याचिका के अनुसार, इस मामले की जांच 'गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम' (UAPA) के तहत की जा रही है और इसे अधिनियम की धारा 16(1)(b) के तहत FIR नंबर 23(5)2026-GSPM-PS के रूप में दर्ज किया गया है।
UNC ने आरोप लगाया कि यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट (UPF) के तहत काम करने वाला कुकी नेशनल फ्रंट-प्रेसिडेंट ग्रुप (KNF-P) इस मामले में शामिल है।
संगठन ने आगे आरोप लगाया कि ST थांगबोई किपजेन, जिनकी पहचान याचिका में UPF के चेयरमैन और KNF-P के अध्यक्ष के रूप में की गई है, के डिप्टी सीएम के साथ सीधे पारिवारिक संबंध हैं, जिससे गंभीर हितों का टकराव पैदा होता है।
UNC के अनुसार, कैबिनेट में डिप्टी सीएम के बने रहने से जांच की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है, जिसमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) की जांच भी शामिल है, और इससे कानून का शासन कमजोर हो सकता है।
याचिका में संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत निर्धारित पद की शपथ का भी हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि मंत्रियों को बिना किसी डर या पक्षपात के अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है। इसमें आरोप लगाया गया कि किपजेन के पद पर बने रहने से आरोपी संगठन को एक "संस्थागत सुरक्षा कवच" (institutional shield) मिलता है।
काउंसिल ने आगे दावा किया कि जिस इलाके में अपहरण और हत्याएं हुईं, वह डिप्टी सीएम के राजनीतिक निर्वाचन क्षेत्र और प्रशासनिक प्रभाव वाले क्षेत्र में आता है। इस मामले को संवैधानिक शासन में जनता के भरोसे पर असर डालने वाला बताते हुए, UNC ने गवर्नर से आग्रह किया कि वे संविधान के अनुच्छेद 164(1) के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करें और किपजेन को मंत्रिपरिषद से हटा दें।
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