Guwahati गुवाहाटी: निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, गुवाहाटी पुलिस ने 7, 8 और 9 नवंबर को होने वाली मणिपुर लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) संयुक्त प्रतियोगी (मुख्य) परीक्षा 2022 से पहले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
यह परीक्षा गुवाहाटी स्थित असम लोक सेवा आयोग (एपीएससी) कार्यालय और मणिपुर के इम्फाल केंद्र में एक साथ आयोजित की जा रही है, जिसमें गुवाहाटी से 199 उम्मीदवार शामिल होंगे।
पुलिस उपायुक्त (प्रशासन) इमदाद अली, एपीएस ने बुधवार को यह निर्देश जारी किया, जिसमें एपीएससी परीक्षा केंद्र के 100 मीटर के दायरे में लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। परीक्षा के दौरान केवल वैध प्रवेश पत्र रखने वाले उम्मीदवारों, अधिकृत परीक्षा अधिकारियों, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों और सरकारी प्रतिनिधियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।
यह आदेश परीक्षा के समय - 8 और 9 नवंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 1:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक - प्रभावी रहेगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य परीक्षा के दौरान गड़बड़ी, नकल के प्रयासों और मोबाइल फोन या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकना है।
पुलिस ने पिछले उदाहरणों का हवाला दिया जहाँ बाहरी लोगों ने भर्ती परीक्षाओं में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, जिसके बाद प्रशासन ने पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए।
आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
गुवाहाटी पुलिस आयुक्तालय ने पुष्टि की है कि राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप, परीक्षा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाएँ की गई हैं।