मेघालय सरकार ने आयातित मछली की बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध हटा दिया

आयातित मछली, झींगा की बिक्री पर प्रतिबंध हटा दिया

Update: 2023-06-26 18:08 GMT
मेघालय। 24 जून को एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया, मेघालय सरकार ने राज्य के बाहर से आयातित मछली, झींगा की बिक्री पर प्रतिबंध हटा दिया है।
''यह सभी संबंधित लोगों की जानकारी के लिए है कि आदेश संख्या के तहत राज्य के बाहर से लाई गई आयातित मछली या क्रस्टेशियंस के भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध है। अधिसूचना में कहा गया है, ''सीएफएसएम/एफएसएसए/2012/इम्पली/1/पीटी.आईएल1/285 दिनांकित शिलांग, 8 जून 2023 को 24 जून 2023 से हटा दिया गया है।''
राज्य सरकार ने नदी जल मछली के नमूना परीक्षण में फॉर्मेलिन की उपस्थिति पाए जाने के बाद 15 दिनों की अवधि के लिए आयातित मछली की बिक्री, वितरण और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया था।
इसमें आगे कहा गया कि अगर कोई सरकारी आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे सात साल की जेल और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
एक अधिसूचना में, राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त एम कुर्बाह ने कहा कि परीक्षण किए गए मछली के 40 नमूनों में से 30 फॉर्मेलिन के लिए सकारात्मक थे।
अधिसूचना में कहा गया है, ''मेघालय सरकार के सहायक खाद्य विश्लेषक की मंगलवार की विश्लेषण रिपोर्ट में कहा गया है कि नमूने अत्यधिक जहरीले और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थे।''
Tags:    

Similar News

-->