Meghalaya: स्थानीय त्योहारों के दौरान जानवरों की लड़ाई पर प्रतिबंध लगाया गया

Update: 2025-02-14 10:26 GMT

Meghalaya मेघालय: पूर्वी खासी हिल्स जिले ने स्थानीय त्योहारों के दौरान बैल और जानवरों की लड़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि अवैध आयोजनों के आयोजन की खबरें मिली हैं। जिला मजिस्ट्रेट आरएम कुर्बाह ने एक आदेश जारी कर कहा कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यह निर्णय इस चिंता के बाद लिया गया है कि इस तरह के आयोजन पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 और बैलों की लड़ाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के 2014 के फैसले का उल्लंघन करते हैं। जिला प्रशासन ने त्योहारों के दौरान जानवरों की लड़ाई की बढ़ती घटनाओं को स्वीकार किया और इस प्रथा को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की।

यह प्रतिबंध तत्काल प्रभावी है और अगली सूचना तक लागू रहेगा। स्थानीय अधिकारियों को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक समारोहों और त्योहारों की निगरानी तेज करने का निर्देश दिया गया है।

यह कदम पड़ोसी राज्यों में इसी तरह के फैसलों के बाद उठाया गया है, जिसमें असम में भैंस और बुलबुल पक्षियों की लड़ाई पर गुवाहाटी उच्च न्यायालय का 2024 का प्रतिबंध भी शामिल है, जिसने भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम ए नागराजा के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 2014 के फैसले को बरकरार रखा था।

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