मणिपुर : राजभवन ग्रेनेड हमला मामला, दो दोषी करार, सजा पर सुनवाई 16 जुलाई को
19 जनवरी, 2021 मणिपुर राजभवन ग्रेनेड हमले के मामले में दो आरोपियों को इंफाल में एक विशेष एनआईए अदालत ने दोषी ठहराया है।
मामले में दो दोषियों के लिए सजा की मात्रा की घोषणा 16 जुलाई को विशेष एनआईए अदालत द्वारा की जाएगी।
दो दोषियों में खोंगमैन लिशम लेइकाई के लिशम इबोसाना उर्फ माइकल (42) और लैरीक्येंगबाम लेइकाई के कोन्सम मनिथोई (46) हैं।
मणिपुर राजभवन पर ग्रेनेड हमले के संबंध में 5 मार्च, 2021 को इंफाल शहर के पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
मामला एनआईए, शाखा कार्यालय नई दिल्ली में धारा 307 आईपीसी, धारा 16 (1) (बी) और यूए (पी) अधिनियम, 1967 की धारा 20 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 के तहत 6 मार्च, 2021 को फिर से दर्ज किया गया था।
दोषियों के खिलाफ धारा 307/120बी आईपीसी रिट के साथ धारा 16/18/20/38 यूए (पी) अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 के तहत आरोप तय किए गए थे।