Manipur मणिपुर : मणिपुर सरकार ने कई जन्म प्रमाण पत्र जारी करने से रोकने और आधार नामांकन प्रक्रियाओं में जन्म तिथि में सुधार को सीमित करने के लिए एक निर्देश जारी किया है।4 नवंबर, 2024 को गृह विभाग के एक आधिकारिक संचार के अनुसार, ग्रामीण विकास और पंचायती राज (आरडी एंड पीआर), नगर प्रशासन, आवास और शहरी विकास (एमएएचयूडी), और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभागों को राज्य भर में सभी जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारियों को सख्त दिशा-निर्देश जारी करने का निर्देश दिया गया है।
निर्देश में कई जन्म प्रमाण पत्र जारी करने से बचने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई नया प्रमाण पत्र जारी किया जाना है, तो दोहराव और संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए पहले जारी किए गए प्रमाण पत्र को रद्द किया जाना चाहिए।आदेश में आगे बताया गया है कि आधार रिकॉर्ड में जन्म तिथि में कई बार सुधार के अनुरोधों की बढ़ती संख्या ने आधार नामांकन प्रक्रिया के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की है।जवाब में, मणिपुर के राज्यपाल ने आदेश दिया है कि आधार पंजीकरण से पहले जन्म तिथि को पूरी तरह से सत्यापित किया जाना चाहिए, और तिथि दर्ज होने के बाद कोई भी बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी।