मणिपुर : व्यक्ति को दुष्कर्म, नाबालिग की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास
इंफाल: मणिपुर की एक फर्स्ट-ट्रैक कोर्ट ने शुक्रवार को 28 वर्षीय एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसे 2014 में थौबल जिले में एक नाबालिग लड़की के बलात्कार और हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था, के सरोजकुमार शर्मा की रिपोर्ट
अदालत ने मंगलवार को वबागई क्षेत्र के थियाम सुरेशकुमार सिंह को दोनों अपराधों को करने का दोषी पाते हुए पोक्सो अधिनियम 2012 (बलात्कार) की धारा 6 और आईपीसी (हत्या) की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया था। केस डोजियर में कहा गया है कि पीड़िता के पिता ने 9 नवंबर, 2014 को दोषी के खिलाफ थौबल पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। सजा की सुनवाई के दौरान, बचाव पक्ष के वकील ने यह बताते हुए कि अपराध की घटना के समय दोषी केवल 21 वर्ष का था, सजा की मात्रा प्रदान करते समय अदालत से उदार रहने की प्रार्थना की।