मणिपुर : सरकार जल्द ही निजी नशामुक्ति केंद्रों के लिए राज्य-विशिष्ट दिशा-निर्देश करेगी जारी

Update: 2022-06-10 07:28 GMT

मणिपुर में संचालित निजी नशामुक्ति केंद्रों के लिए राज्य-विशिष्ट दिशानिर्देश तैयार करने के प्रारंभिक कदम के रूप में, मणिपुर उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद समाज कल्याण विभाग द्वारा 11 सदस्यों वाली एक समिति का गठन किया गया था।

लगातार बढ़ते हुए घोर मानव उल्लंघन के कारण नशामुक्ति केंद्रों में नियमन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए शराब और मादक द्रव्यों के सेवन (ड्रग) दुरुपयोग की रोकथाम 2009 के कार्यान्वयन के लिए एक आदेश जारी किया था।

अधिकांश नशामुक्ति केंद्रों ने उक्त आदेश को अस्वीकार कर दिया और राज्य-उन्मुख दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए समर्थन की मांग करते हुए जनहित याचिका भी दायर की। इसका जवाब देते हुए मणिपुर उच्च न्यायालय ने 11 अप्रैल को एक आदेश जारी कर उक्त दिशा-निर्देशों को तीन महीने के भीतर तैयार करने को कहा था।

अदालत के निर्देश के बाद, समाज कल्याण विभाग ने 26 मई को एक समिति का गठन किया था, जिसमें उसके निदेशक, नगंगोम उत्तम सिंह, समिति के अध्यक्ष हैं। समिति में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि, अर्थात् पुलिस विभाग, कानूनी सेवा, मनोरोग, नशामुक्ति केंद्र, गैर सरकारी संगठन और केंद्र प्रायोजित पुनर्वास केंद्र मौजूद हैं।

इंफाल फ्री प्रेस से बातचीत करते हुए समाज कल्याण निदेशक नगंगोम उत्तम सिंह ने कहा कि निजी नशामुक्ति केंद्रों के लिए राज्य विशिष्ट दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। निदेशक ने बताया कि पहले दौर की बैठक हो चुकी है और एक समिति का गठन किया गया है।

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