मणिपुर सरकार ने यौन उत्पीड़न, एसिड हमले की शिकार महिलाओं के लिए मुआवजा योजना को मंजूरी दी
मणिपुर: एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि मणिपुर सरकार ने यौन उत्पीड़न और अन्य अपराधों की पीड़ित महिलाओं के लिए एक मुआवजा योजना को मंजूरी दे दी है। आयुक्त (गृह) टी रणजीत सिंह द्वारा 14 सितंबर को जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार ने 'यौन उत्पीड़न/अन्य अपराधों की पीड़ित/बची महिलाओं के लिए मणिपुर मुआवजा योजना, 2023' को मंजूरी दे दी है।
योजना के तहत सामूहिक बलात्कार पीड़िताएं न्यूनतम 5 लाख रुपये से अधिकतम 10 लाख रुपये की हकदार होंगी, जबकि बलात्कार पीड़ितों को 4-7 लाख रुपये मिलेंगे।
एसिड अटैक और चेहरा विकृत करने वाली पीड़िताओं को 7-8 लाख रुपये मिलेंगे. आदेश में कहा गया है कि जान गंवाने या महिलाओं के जबरन लापता होने की स्थिति में मुआवजा राशि 5-10 लाख रुपये होगी। यह योजना उन पीड़ितों और उनके आश्रितों पर लागू होगी जिन्हें अपराध के परिणामस्वरूप हानि, या चोट, जैसा भी मामला हो, हुई है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है।
इसमें कहा गया है कि मणिपुर राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (MALSA) या जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा तय किए गए मुआवजे का भुगतान पीड़ित महिला या उसके आश्रितों को किया जाएगा।