मणिपुर : सरकार ने आईएलपी कार्यान्वयन के लिए 1961 को आधार वर्ष के रूप में किया निर्धारित

Update: 2022-06-23 09:56 GMT

मणिपुर सरकार ने राज्य के 'मूल निवासियों' की पहचान करने और इनर लाइन परमिट (ILP) के कार्यान्वयन के लिए 1961 को आधार वर्ष के रूप में मंजूरी दी है।

मणिपुर के मंत्री लेतपाओ हाओकिप ने कहा, "मूल वर्ष की पहचान और आईएलपी कार्यान्वयन के लिए 1961 को आधार वर्ष के रूप में अनुमोदित किया गया है।"

यह निर्णय बुधवार को मणिपुर कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने की।

हाओकिप ने कहा, "मणिपुर सरकार जल्द ही आईएलपी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी करेगी।"

दिसंबर 2019 में, केंद्र ने नागरिकता संशोधन विधेयक (अब अधिनियम) के पारित होने के विरोध में मणिपुर में ILP के दायरे को बढ़ा दिया था

आईएलपी संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है जो एक विशिष्ट समय अवधि के लिए एक भारतीय नागरिक की राज्य में आवक यात्रा की अनुमति देता है।

यह बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1973 (1873 का रेगुलेशन 5) की धारा 2 और धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में है।

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