Manipur मणिपुर : मणिपुर सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम (AFSPA) को 26 सितंबर, 2024 से अगले छह महीनों के लिए बढ़ा दिया है।यह निर्णय राज्य के अधिकांश हिस्सों पर लागू होता है, लेकिन 19 पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। यह कदम विद्रोही समूहों द्वारा जारी जातीय हिंसा और गतिविधियों के जवाब में उठाया गया है।मणिपुर में 1980 के दशक से लागू AFSPA, सशस्त्र बलों को "अशांत क्षेत्रों" में विशेष अधिकार प्रदान करता है, जिससे उन्हें सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की अनुमति मिलती है।
AFSPA को बढ़ाने का निर्णय चल रही अशांति और सुरक्षा चिंताओं पर आधारित था, अधिकारियों ने कहा कि ज़मीन पर जटिल स्थिति के कारण अशांत क्षेत्र की स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करना समय से पहले है।इस अधिनियम की आलोचना सुरक्षा बलों को व्यापक अधिकार देने के लिए की गई है, जिसमें केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना अभियोजन से सुरक्षा भी शामिल है।यद्यपि कुछ क्षेत्रों में AFSPA को धीरे-धीरे हटा लिया गया है, जैसे कि 2004 में इम्फाल नगरपालिका और 2022 और 2023 में अतिरिक्त क्षेत्रों में, मणिपुर की वर्तमान स्थिति के कारण राज्य के अधिकांश भागों में इसके कार्यान्वयन को बनाए रखना आवश्यक हो गया है।