मणिपुर सरकार ने राज्य में AFSPA को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया

Update: 2024-04-03 07:11 GMT
इंफाल: मणिपुर सरकार ने सोमवार (1 अप्रैल, 2024) से पूरे राज्य में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (एएफएसपीए) को अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया है।
लेकिन इस कठोर कानून को लागू करने से राजधानी इम्फाल के नगरपालिका क्षेत्र और 19 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्थान बच जाते हैं।
एक आदेश में, मणिपुर सरकार के आयुक्त (गृह) देवेश देवल ने कहा कि राज्यपाल अनुसुइया उइके ने अधिनियम के प्रावधानों के तहत 19 पुलिस स्टेशनों को छोड़कर, मणिपुर को "अशांत क्षेत्र" घोषित किया है।
एएफएसपीए को बढ़ाने के निर्णय को कुकी-ज़ो समुदाय और अन्य संगठनों सहित विभिन्न वर्गों से विरोध का सामना करना पड़ा है, जो लंबे समय से इस विवादास्पद कानून को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं।
पूर्वोत्तर राज्यों में मैतेई, नागा और कुकी का प्रतिनिधित्व करने वाले नागरिक समाज संगठन इन कानूनों को रद्द करने की मांग में एकजुट हो गए हैं, जो सशस्त्र बलों को व्यापक शक्तियां प्रदान करते हैं।
एएफएसपीए के तहत, सशस्त्र बलों को कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है, जिसमें कानून का उल्लंघन करने के संदेह में व्यक्तियों की हत्या करना, बिना वारंट के गिरफ्तारी और तलाशी लेना और केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना अभियोजन से छूट का आनंद लेना शामिल है।
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