Manipur : इंफाल पूर्व और पश्चिम में शनिवार को सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई
Manipur मणिपुर : इम्फाल पूर्व और इम्फाल पश्चिम के जिला मजिस्ट्रेटों ने शनिवार को सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक कर्फ्यू प्रतिबंधों में ढील देने की घोषणा की है, ताकि निवासियों को भोजन, दवाइयाँ और अन्य आवश्यक वस्तुएँ खरीदने की अनुमति मिल सके।भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत लगाया गया कर्फ्यू 1 सितंबर से लागू है।अलग-अलग आदेशों में कहा गया है कि छूट केवल आवश्यक गतिविधियों तक ही सीमित है, और इस अवधि के दौरान किसी भी बड़े समारोह, रैलियाँ, विरोध प्रदर्शन या गैरकानूनी गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी।
इसके अलावा, हवाई अड्डे से आने-जाने वाले यात्रियों पर प्रतिबंधों का असर नहीं पड़ेगा, आदेश में कहा गया है।मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण मणिपुर के इम्फाल पूर्व और इम्फाल पश्चिम जिलों में पहले कर्फ्यू लगाया गया था।भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा 1 सितंबर 2024 से अगले आदेश तक व्यक्तियों के अपने घरों से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगाती है।स्वास्थ्य, बिजली, पीएचईडी, प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा न्यायालय जैसी आवश्यक सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों को कर्फ्यू से छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त, नगर निगम के अधिकारियों, बिजली कर्मचारियों, पेट्रोल पंप कर्मचारियों, हवाई यात्रियों और मीडिया कर्मियों को भी प्रतिबंधों के बावजूद आवागमन की अनुमति है।