मणिपुर विधानसभा ने 'मणिपुर स्थानों का नाम विधेयक, 2024' पारित किया

Update: 2024-03-05 09:21 GMT
मणिपुर :  मणिपुर विधान सभा ने आज 12वीं मणिपुर विधान सभा के 5वें सत्र के दौरान छह विधेयक पारित किए।
ये बिल हैं "मणिपुर स्थानों के नाम विधेयक, 2024"; "मणिपुर माल और सेवा कर (छठा संशोधन) विधेयक, 2023"; "मणिपुर राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (पांचवां संशोधन) विधेयक, 2024"; “मणिपुर नगरपालिका (11वां संशोधन) विधेयक, 2024”; "मणिपुर श्रम कानून (प्रतिष्ठानों द्वारा पंजीकरण और लाइसेंस के नवीनीकरण से छूट) विधेयक, 2023" और "मणिपुर हाई स्कूल छोड़ने के प्रमाणपत्र और उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं में कदाचार निवारण विधेयक, 2024"।
मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार मणिपुर में कई स्थानों के नाम बदलने को गंभीर चिंता के रूप में लेती है। इस तरह के बदलाव से बहुत भ्रम भी पैदा होता है।
कुछ ऐसी घटनाओं को याद करते हुए, जिनमें चुराचांदपुर जैसे स्थानों के नाम बदलकर लमका करने का प्रयास किया गया था; और थांगजिंग रिजर्व फॉरेस्ट को हाओकिप रिजर्व फॉरेस्ट में बदलने पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग कुछ स्थानों का नाम बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका नाम राज्य के पूर्वजों ने रखा था, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे रोकने के लिए, मणिपुर स्थानों के नाम विधेयक, 2024 पारित किया गया है। इस विधेयक के पारित होने से कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा और सनक के अनुसार किसी स्थान, नदी, झील, शैक्षणिक संस्थान, सड़क आदि का नाम नहीं बदल सकेगा।
उन्होंने यह भी कहा कि जिरीबाम जिले में जिन लगभग 15 कॉलोनियों का नामकरण किया गया था, वे पहले ही अपने मूल नाम में बदल चुकी हैं।
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