महिला को 3 वर्ष कारावास, लेडी सब-इंस्पेक्टर से की थी मारपीट
महिला को 3 वर्ष कारावास
नागपुर. विवाद की जानकारी मिलने पर स्टाफ के साथ घटनास्थल पर पहुंची लेडी सब-इंस्पेक्टर के साथ मारपीट करने के मामले में अतिरिक्त सत्र व जिला न्यायाधीश आर.आर. भोसले ने आरोपी महिला को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. 19 अप्रैल 2015 को सब इंस्पेक्टर अलका ढेंगरे की शिकायत पर धंतोली पुलिस ने टीपू सुल्तान चौक, यशोधरानगर निवासी संध्या राजेश मसणे (42) के खिलाफ विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था.
पूर्व समर्थनगर निवासी सुषमा ढोरे ने धंतोली पुलिस से शिकायत की थी कि संध्या और उसकी बेटियां उनके घर पर आकर विवाद कर रही है. उनसे गालीगलौज कर रुपयों की मांग कर रही है. ढेंगरे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची. संध्या को समझाने का प्रयास किया लेकिन उसने गालीगलौज और मारपीट शुरू कर दी. संध्या के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया. लेडी सब इंस्पेक्टर एस.जी. लांडे ने जांच कर न्यायालय में आरोपपत्र दायर किया. सरकारी वकील लीलाधर शेंद्रे आरोप सिद्ध करने में कामयाब हुए. बतौर पैरवी अधिकारी कांस्टेबल अंकुश हिरणवार और अचल हरगुले ने कामकाज संभाला. न्यायालय ने 3 धाराओं में संध्या को दोषी करार दिया.