pune: वनराज आंदेकर की बहन और ससुराल वालों ने रची हत्या की साजिश

Update: 2024-09-03 07:04 GMT

पुणे Pune: सिटी पुलिस ने सोमवार को नाना पेठ में पूर्व एनसीपी पार्षद वनराज अंडेकर (38) की कथित हत्या के आरोप में मृतक deceased on murder charges की बहन और दो ससुराल वालों समेत पांच संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के मुताबिक, परिवार के भीतर पुरानी रंजिश और संपत्ति से जुड़े विवाद हत्या के मुख्य कारण माने जा रहे हैं। घटनास्थल से मिले सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक, अंडेकर और उसका चचेरा भाई रविवार रात करीब साढ़े आठ बजे नाना पेठ में डोके तालीम इलाके के पास खड़े थे, तभी 10-15 लोगों के एक समूह ने अंडेकर पर बेरहमी से हमला कर दिया। हमलावरों ने कोयता से उसके सिर पर हमला करने से पहले उस पर पांच राउंड फायरिंग की। 2017 से 2022 के बीच अविभाजित एनसीपी से पार्षद रहे वनराज की मौके पर ही मौत हो गई।

जब हमलावरों ने हमला किया, उस समय इलाके में बिजली नहीं थी, जिससे इलाका अंधेरे में डूबा हुआ था। घटना के बाद, पुलिस ने इलाके से सीसीटीवी फुटेज की जांच की और मामले की जांच के लिए कई टीमों का गठन किया और कुछ ही घंटों में गिरफ्तारियां कीं। पुलिस को संदेह है कि गायकवाड़ की मदद से अंदेकर की बहन ने अपने भाई को खत्म करने की योजना बनाई थी। वनराज अंदेकर की हत्या के समय, उसकी बहनें गैलरी में खड़ी थीं और हमलावरों को अंदेकर को मारने के लिए जोर-जोर से प्रोत्साहित कर रही थीं। मृतक पुणे में अंदेकर गिरोह के प्रमुख सदस्य बंडू अंदेकर का बेटा है।

संयुक्त पुलिस आयुक्त joint commissioner of police रंजन कुमार शर्मा ने कहा, "हमने हमले के सिलसिले में मृतक की बहन और दो ससुराल वालों सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि, तत्काल कारण की जांच की जानी बाकी है, लेकिन प्राथमिक जांच में पुरानी दुश्मनी और पारिवारिक और संपत्ति से जुड़े विवाद का संकेत मिलता है।" हमले के तुरंत बाद, समर्थ पुलिस स्टेशन और अपराध शाखा की एक टीम मौके पर पहुंची। अंदेकर को पास के निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। पूरी घटना इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई।

इसके अनुसार, समर्थ पुलिस स्टेशन में संजीवनी जयंत कोमकर, जयंत लक्ष्मण कोमकर, प्रकाश जयंत कोमकर, गणेश लक्ष्मण कोमकर, सोमनाथ सयाजी गायकवाड़, अनिकेत दुधभाटे, तुषार उर्फ ​​आबा कदम, सागर पवार, पवन करताल, सैम उर्फ ​​समर काले और पांच अन्य के खिलाफ बीएनएस धारा 103(1), 61(2) और शस्त्र अधिनियम की धारा 3(25), 4(25), महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37(1), (3) 135 और आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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