Pune porch accident case: रक्त के नमूने में हेराफेरी के आरोप में दो गिरफ्तार

Update: 2024-08-20 04:22 GMT
Maharashtra पुणे : पुणे पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बताया कि 'पुणे पोर्च दुर्घटना' मामले में रक्त के नमूने में हेराफेरी के आरोप में पुणे पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों को सोमवार रात पुणे अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया। वे कथित तौर पर दुर्घटना के दौरान कार में मौजूद मुख्य नाबालिग आरोपी के दो दोस्तों के रक्त के नमूने बदलने में शामिल हैं। आरोपियों को मंगलवार को रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। आगे की जांच जारी है। मामले पर अधिक जानकारी का इंतजार है।
इससे पहले जुलाई में, दुर्घटना के बाद पुणे अपराध शाखा इकाई द्वारा आरोपी नाबालिग के माता-पिता और ससून अस्पताल के डॉक्टरों सहित दो अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उन पर सबूतों से छेड़छाड़ करने और रक्त के नमूने में हेराफेरी करने का आरोप लगाया गया था।
यह मामला 19 मई की घटना से संबंधित है। पुणे के कल्याणी नगर इलाके में नशे की हालत में कथित तौर पर नाबालिग द्वारा चलाई जा रही पोर्श कार ने दो आईटी पेशेवरों को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) द्वारा आरोपी को सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध लिखने सहित बहुत ही नरम शर्तों पर जमानत दिए जाने के बाद देश भर में हंगामा हुआ। हंगामे के कारण महिला एवं बाल विकास विभाग ने नाबालिगों को जमानत देने में जेजेबी सदस्यों के आचरण की जांच के लिए एक पैनल का गठन किया। जमानत की शर्तों के तहत, नाबालिग को सड़क सुरक्षा पर एक निबंध प्रस्तुत करना था, जिसमें जिम्मेदारी से गाड़ी चलाने के महत्व और लापरवाह व्यवहार के परिणामों पर प्रकाश डाला गया हो।
नाबालिग ने 19 मई की रात को अपनी शानदार पोर्श कार से बाइक पर जा रहे दो आईटी पेशेवरों को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुणे पुलिस ने दुर्घटना में शामिल किशोर के माता-पिता सहित सात आरोपियों के खिलाफ 900 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया है। मुख्य आरोपी, एक नाबालिग के खिलाफ मामला किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष चल रहा है। दुर्घटना के बाद पुणे क्राइम ब्रांच यूनिट ने आरोपी नाबालिग के माता-पिता और ससून अस्पताल के डॉक्टरों समेत दो अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उन पर कथित तौर पर सबूतों से छेड़छाड़ करने और ब्लड सैंपल में हेराफेरी करने की साजिश रचने का मामला दर्ज किया गया था। (एएनआई)
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