Mumbai मुंबई : ठाणे भिवंडी के शांति नगर पुलिस ने एक व्यक्ति और उसके परिवार के पांच सदस्यों के खिलाफ दहेज की मांग को लेकर अपनी पत्नी को परेशान करने और फोन पर तीन तलाक बोलकर अवैध रूप से तलाक देने के आरोप में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत तलाक बोलकर तलाक देना प्रतिबंधित है और पिछले एक महीने में ठाणे में यह चौथा ऐसा मामला है।
तीन तलाक और दहेज की मांग के लिए व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्यों पर मामला दर्ज पुलिस के अनुसार, नवी वस्ती, नेहरू नगर की रहने वाली 26 वर्षीय महिला ने मार्च 2022 में शाकिर इकबाल मोमिन से शादी की थी। इसके बाद शाकिर, उसकी मां कुबरा इकबाल मोमिन, बहनें रुबीना पप्पू शेख और रेहाना पप्पा शेख और भाई पप्पा शेख ने दहेज के तौर पर उससे ₹50,000 मांगे और मांग पूरी न करने पर उसे लगातार शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया।
पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग की घटना पर नवीनतम अपडेट देखें! अधिक जानकारी और नवीनतम समाचारों के लिए, यहाँ पढ़ें महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के अनुसार, शाकिर और उसके परिवार के सदस्यों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, उसके हाथ-पैर बाँध दिए, उसके साथ मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी भी दी। शाकिर ने अपने परिवार के सहयोग से उसे तीन बार तलाक भी कहा, जिससे उसका तलाक अवैध हो गया।
आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, 115 (2), 351 और 352 और मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले में उप-निरीक्षक रवींद्र अव्हाड़ को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। शांति नगर पुलिस स्टेशन की एक महिला पुलिस अधिकारी ने कहा कि महिला का मेडिकल परीक्षण किया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसके साथ शारीरिक हमले हुए थे या नहीं। पुलिस अधिकारी ने कहा, "हमने उसे आश्वासन दिया है कि आरोपियों के खिलाफ जल्द ही उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।"
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