ट्रैफिक पुलिसकर्मी से मारपीट के मामले में तीन को कोर्ट उठने तक की सजा, प्रत्येक पर 5,000 का जुर्माना
ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे शहर में 12 साल पहले एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल पर हमला करने के मामले में तीन लोगों को अदालत उठने तक की सजा सुनाई गई है। कोर्ट का उठना एक शब्द है जिसका अर्थ है कि दोषियों को दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक अदालत कक्ष में हिरासत में रखा जाता है जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया जाता है।
सत्र न्यायाधीश रचना तेहरा ने 6 सितंबर के अपने आदेश में त्रिलोकीनाथ चौबे (53), आनंद चौबे (49) और कृष्णा कुदिल (79) में से प्रत्येक पर 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसका विवरण अब उपलब्ध कराया गया है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक संध्या म्हात्रे ने कहा कि तीनों ने 8 नवंबर, 2011 को कांस्टेबल प्रभाकर पाटिल पर हमला किया था, जब उन्होंने कथित तौर पर तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए उनका टेम्पो रोका था।