Navi Mumbai में 24 घंटे के भीतर घातक दुर्घटनाओं में तीन की मौत

Update: 2025-11-11 01:07 GMT
Mumbai मुंबई : शनिवार और रविवार के बीच 24 घंटों के भीतर, तलोजा, कलंबोली और सीवुड्स में तीन अलग-अलग सड़क हादसों में तीन लोगों की जान चली गई। इनमें से दो तेज गति और एक लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुआ।नवी मुंबई में 24 घंटे के भीतर जानलेवा हादसों में तीन लोगों की मौतपहला हादसा रविवार को कलंबोली में हुआ। एक 42 वर्षीय वकील अपने पति के साथ मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी थीं। दोपहर करीब 2.51 बजे, जब वे पुरुषार्थ ब्रिज के पास थे, सायन-पनवेल हाईवे पर एक कथित तौर पर तेज रफ्तार डंपर ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। पुलिस शिकायत के अनुसार, उनके पति को मामूली चोटें आईं। आरोपी चालक की पहचान बिहार के जमुई निवासी 37 वर्षीय छोटन कार खुबलाल यादव के रूप में हुई है। कलंबोली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 106(1) (लापरवाही से मौत का कारण बनना) और 281, तथा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 184 (खतरनाक ड्राइविंग) के तहत मामला दर्ज किया है।
आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसे बीएनएस धारा 35(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है।दूसरी दुर्घटना रविवार सुबह लगभग 8.45 बजे तलोजा में हुई, जहाँ 55 वर्षीय पैदल यात्री मिलिंद भीकाची सुरदकर को नवाडे ब्रिज के पास सड़क पार करते समय एक अज्ञात वाहन ने कुचल दिया। एक प्रत्यक्षदर्शी, 42 वर्षीय नवाब अली बरकत अला मनिहार के अनुसार, सुरदकर को टक्कर मारने के बाद आरोपी चालक तुरंत भाग गया। पीड़ित के सिर में गंभीर चोटें आईं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तलोजा पुलिस ने बीएनएस की धारा 281, 125(ए) और (बी) (मानव जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना) और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 134(ए) और (बी) (दुर्घटना की स्थिति में चालक का कर्तव्य) तथा 184 (खतरनाक ड्राइविंग) के तहत मामला दर्ज किया है।रविवार रात लगभग 10.41 बजे, अपनी बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार 28 वर्षीय प्रदीप अशोक सोलंकी की सीवुड्स रेलवे पुल के पास हुई टक्कर में मौत हो गई। 38 वर्षीय यज्ञेश्वर रमेश कोली द्वारा कथित तौर पर लापरवाही से चलाए जा रहे हीरो विडा वी1 प्रो स्कूटर ने सोलंकी की बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह बाइक से गिर गए और उनके सिर में गंभीर चोटें आईं। आरोपी कोली को बीएनएस की धारा 35(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है। एनआरआई कोस्टल पुलिस ने उनके खिलाफ बीएनएस की धारा 281, 125(बी) और 106(1) तथा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के तहत मामला दर्ज किया है।
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