अभय योजना का लाभ पाने वाले पुनः बकायादार हो गए: दोबारा अभय योजना का लाभ

Update: 2025-01-25 12:52 GMT

Maharashtra महाराष्ट्र: बताया गया है कि चार साल पहले मनपा की संपत्ति कर अभय योजना का लाभ लेने वाले संपत्ति मालिकों में से आधे फिर से बकाया हैं। मांग है कि इन बकायादारों से संपत्ति कर की राशि तुरंत वसूल की जाए और उन्हें दोबारा अभय योजना का लाभ न दिया जाए। करोड़ों रुपए का आयकर बकाया वसूलने के लिए मनपा ने चार साल पहले (2020-21) अभय योजना शुरू की थी। इस योजना का लाभ उठाकर एक लाख 49 हजार 683 बकायादारों ने मनपा का कर चुकाया। इस योजना के कारण मनपा द्वारा बकायादारों पर लगाए गए जुर्माने और ब्याज माफी के कारण मनपा को 210 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।

उसके बाद दूसरे साल 2021-22 में मनपा ने फिर से अभय योजना शुरू की थी। इस योजना का लाभ उठाकर 66 हजार 454 आयकर बकायादारों ने अपना बकाया चुकाया। इस प्रक्रिया में भी मनपा को 64 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इन योजनाओं का असर उन नागरिकों पर पड़ेगा जो हर साल ईमानदारी से और समय पर कर का भुगतान करते हैं। साथ ही, यह आशंका थी कि इसके कारण, डिफॉल्टर नई अभय योजना शुरू होने तक नियमित कर का भुगतान नहीं करेंगे। यह आशंका सच निकली और जिन आय डिफॉल्टरों ने चार साल पहले मनपा की अभय योजना का लाभ उठाया था। उनमें से आधे फिर से डिफॉल्टर हो गए हैं। सजग नागरिक मंच के विवेक वेलणकर द्वारा सूचना के अधिकार के तहत पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मनपा ने यह जानकारी दी है।

चार साल पहले, 2020-21 में एक लाख 49 हजार 683 बकायादार संपत्ति मालिकों ने अभय योजना का लाभ उठाया था। इनमें से 63 हजार 518 संपत्ति मालिक दिसंबर 2024 के अंत तक फिर से बकायादार हो गए। जबकि, 2021-22 में अभय योजना का लाभ लेने वाले 66 हजार 454 बकायादार संपत्ति मालिकों में से 44 हजार 685 संपत्ति मालिक दिसंबर 2024 के अंत तक फिर से बकायादार हो गए हैं। अभय योजना का लाभ लेने के बाद भी एक लाख से अधिक संपत्ति मालिकों ने मनपा आयकर का भुगतान नहीं किया है। मनपा को भविष्य में उन्हें कोई रियायत न देते हुए उनसे बकाया तुरंत वसूलना चाहिए और इन बकायादारों को अभय योजना का लाभ न मिले, इस ओर मनपा को ध्यान देना चाहिए, ऐसी मांग वेलणकर ने मनपा आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले से की है।
Tags:    

Similar News

-->