Thane ठाणे : महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक विशेष अदालत ने अपनी नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने एक चिकित्सक के बयान और डीएनए साक्ष्य के आधार पर Thursday को आरोपी व्यक्ति को IPC और POCSO के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दोषी पाया। स्पेशल जज डी एस देशमुख ने आरोपी को सजा सुनाने के साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
स्पेशल Prosecutor वी जी कडू ने अदालत को बताया कि पीड़ित परिवार कलवा में रहता है और 18 अक्टूबर 2022 को जब घर पर कोई नहीं था तो आरोपी ने 13 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म किया। वकील ने बताया कि कुछ महीने बाद लड़की ने पेट में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद जांच कराने पर डॉक्टर ने उसके 16 सप्ताह की गर्भवती होने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि मुकदमे के दौरान लड़की सहित कानूनी पक्ष के सात गवाहों से पूछताछ की गई।