ठाणे में 10 साल के लड़के का यौन शोषण करने वाले व्यक्ति को 10 साल की जेल

Update: 2024-05-05 14:14 GMT
ठाणे: ठाणे की एक विशेष POCSO अदालत ने एक नाबालिग लड़के के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोप में एक मजदूर को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. विशेष POCSO न्यायाधीश वीवी विरकर ने 3 मई के अपने आदेश में, जिसका विवरण रविवार को उपलब्ध कराया गया, रूपादेवी पाड़ा निवासी अबुसामा शब्बीर शेख (33) पर ₹ 5000 का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, शेख ने 2 दिसंबर, 2013 को चॉकलेट देने के बहाने लड़के को, जो उस समय 10 साल का था, अपने घर बुलाया और उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए।
उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 377 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप लगाया गया था।
विशेष लोक अभियोजक रेखा हिरवाले ने कहा, अभियोजन पक्ष के छह गवाहों से पूछताछ की गई और हम मामले को संदेह से परे साबित करने में कामयाब रहे।
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