Thane,ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले Thane district की एक अदालत ने 62 वर्षीय एक ठेका माली को पैसे के लिए अपने सुपरवाइजर की हत्या करने का दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। शुक्रवार को उपलब्ध कराए गए 7 जुलाई के अपने आदेश में, प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश एसबी अग्रवाल ने दोषी लक्ष्मण दिता काकन पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत के कागजात के अनुसार, काकन मीरा रोड में एक स्कूल के परिसर में काम कर रहा था। उसे और अन्य माली को प्रति सप्ताह 200 रुपये का भुगतान किया जाता था।
अतिरिक्त लोक अभियोजक एपी लाडवंजारी और जयश्री कोर्डे ने अदालत को बताया कि मई 2020 में वेतन को लेकर हुए विवाद के बाद काकन ने अपने सुपरवाइजर देवीलाल हरिराम कलगुमन (25) पर हथौड़े से हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद वह शव के पास बैठ गया। अन्य माली ने सुपरवाइजर को खून से लथपथ पाया और पुलिस को सूचना दी, जिसने काकन को गिरफ्तार कर लिया। कुल मिलाकर, मुकदमे के दौरान काकन के सहकर्मियों सहित अभियोजन पक्ष के 12 गवाहों से पूछताछ की गई। न्यायाधीश ने काकन को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए कहा, "सभी परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मेरा मानना है कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के अपराध को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है।"