ठाणे : लूट के मामले में गिरफ्तार दो लोगों को अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई
ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे की एक विशेष अदालत ने लूट के एक मामले में दो लोगों को 10 साल कैद की सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश अमित एम शेटे की अदालत ने 27 दिसंबर को आरोपी को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) और भारतीय दंड संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आरोपों का दोषी ठहराया।
10 साल की कैद और प्रत्येक को 10.15 लाख रुपये
अदालत ने दोनों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 10.15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। ड्राइवर और क्लीनर के रूप में कार्यरत आरोपी नवी मुंबई के ऐरोली के रहने वाले थे, जबकि मामले का तीसरा आरोपी अभी भी फरार है।
अभियोजन पक्ष ने अदालत को सूचित किया कि 20 जुलाई, 2012 की रात पीड़ित ऐरोली रेलवे स्टेशन पर अपने दोस्तों की प्रतीक्षा कर रहा था, तभी दरांती से लैस आरोपी ने उसका सामान लूट लिया।
अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपियों पर आईपीसी और मकोका के तहत मामला दर्ज किया गया था, क्योंकि उन्होंने पहले भी इसी तरह के अपराध किए थे और अपराध सिंडिकेट का हिस्सा भी थे।