Mumbai मुंबई: एक निजी फाइनेंस कंपनी के लोन रिकवरी एजेंट के खिलाफ 27 वर्षीय टेम्पो चालक को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है, जो 2024 में टेम्पो खरीदने के लिए लिए गए ₹14 लाख के लोन की EMI नहीं चुका पाया था। व्यक्ति ने कांदिवली ईस्ट के गोकुल नगर स्थित अपने घर में आत्महत्या कर ली। 31 दिसंबर को दोपहर 2 बजे घर लौटने पर उनके रूममेट और दोस्त, जो एक ऑटो रिक्शा चालक है, ने उनका शव देखा।
आरोपी एजेंट के खिलाफ कुरार गांव पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत मामला दर्ज किया है। उन्हें मृतक के घर पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, जिसने कथित तौर पर भुगतान न किए गए समान मासिक किस्तों (ईएमआई) को लेकर एजेंट से परेशान होने के बाद यह कठोर कदम उठाया। मृतक ने पाँच महीने पहले वाणिज्यिक वाहन के लिए ₹14 लाख का ऋण लिया था और स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अस्पताल में भर्ती होने और 2024 के दिसंबर की शुरुआत में सर्जरी से पहले ₹32,000 की तीन किस्तें चुकाई थीं।
उनके बड़े भाई ने बताया, “मेरा भाई हाल ही में दो ईएमआई का भुगतान करने में विफल रहा। ऋण वसूली एजेंट से लगातार उत्पीड़न के कारण उसने अपनी जान ले ली। मैंने एजेंट से टेंपो ले जाने को कहा था क्योंकि मेरा भाई ईएमआई चुकाने की स्थिति में नहीं था। लेकिन वह 30 दिसंबर की आधी रात तक उसे फोन करता रहा, जिससे मेरे भाई ने आत्महत्या कर ली।'' यह कदम तब उठाया गया जब कथित तौर पर आरोपी रिकवरी एजेंट ने वाहन के दस्तावेज छीन लिए।