Mumbai मुंबई: मुंबई पुलिस ने शहर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। 3 जून (मंगलवार) तक पूरे मुंबई शहर में ड्रोन और अन्य रिमोट-नियंत्रित उड़ान उपकरणों के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश ग्रेटर मुंबई के पुलिस आयुक्त द्वारा जारी किया गया है, जिसमें नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा मुंबई को ‘रेड ज़ोन’ घोषित करने के बाद यह कदम उठाया गया है।
कड़े नियम और सख्त कार्रवाई
DGCA के नियमों के अनुसार, ‘रेड ज़ोन’ में बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाना एक गंभीर अपराध है। इसके बावजूद, 11 मई (रविवार) को पवई क्षेत्र में एक 23 वर्षीय युवक को ड्रोन उड़ाते हुए पकड़ा गया, जिसके बाद उस पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया।
इन उपकरणों पर रहेगा प्रतिबंध:
ड्रोन
रिमोट-नियंत्रित माइक्रोलाइट विमान
पैराग्लाइडर
पैरामोटर
हैंड ग्लाइडर
हॉट एयर बैलून
अन्य सभी एरियल डिवाइसेज़
डीसीपी (ऑपरेशन) अकबर पठान ने इस मामले की पुष्टि करते हुए आम नागरिकों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद बढ़ी सतर्कता
22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में एक नेपाली नागरिक समेत 26 लोगों की मौत के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। इसी के मद्देनज़र सार्वजनिक सुरक्षा के लिए यह अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है।
‘ऑपरेशन सिंदूर’ – भारत की सख्त प्रतिक्रिया
इस हमले के जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों ने 7 मई (बुधवार) को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ शुरू किया। इस अभियान में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया गया। जवाबी हमले में पाकिस्तान ने मानव रहित हवाई प्रणालियों, ड्रोन और लड़ाकू वाहनों का प्रयोग किया, लेकिन भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने इन सभी खतरों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया। एयर मार्शल ए.के. भारती ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि भारत की वायु सुरक्षा पूरी तरह मुस्तैद है।