बलात्कार-हत्या मामला: मुंबई की अदालत ने 45 वर्षीय व्यक्ति को ठहराया दोषी

महिला के बलात्कार और हत्या

Update: 2022-05-30 10:58 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क : साकीनाका में एक महिला के बलात्कार और हत्या के आठ महीने बाद, सोमवार को एक सत्र अदालत ने 45 वर्षीय व्यक्ति को दोषी ठहराया।विशेष न्यायाधीश एचसी शेंडे ने कहा कि आरोपी मोहन चौहान के खिलाफ हत्या, बलात्कार और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम से संबंधित अपराध साबित हुए हैं।अदालत बुधवार को सजा के बिंदु पर दलीलें सुनेगी। जहां अधिकतम सजा मौत है, वहीं न्यूनतम उम्र कैद है।नवंबर में शुरू हुई सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक राजा ठाकरे और महेश मुले ने कुल 37 गवाहों से पूछताछ की।आरोप है कि साकीनाका के खेरानी रोड पर फुटपाथ के पास सुबह 2.54 से 3.10 बजे के बीच चौहान ने 32 वर्षीय पीड़िता के गुप्तांग में चाकू मारकर हत्या कर दी. अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी जानता था कि पीड़िता अनुसूचित जाति की है।

घटना के महज 18 दिन बाद पेश चार्जशीट में पुलिस ने आरोप लगाया था कि पीड़िता के साथ यौन संबंध बनाने से इनकार करने पर आरोपी उससे नाराज था. अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी के परिवार ने उसे अस्वीकार कर दिया था।
सोर्स-toi
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