दिव्यांग कल्याण संगठनों के लिए पंजीकरण अनिवार्य: जिला कलेक्टर Jitendra Dudi

Update: 2025-11-14 13:49 GMT
Pune पुणे: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अनुसार, दिव्यांगजनों के कल्याण, पुनर्वास एवं सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्यरत नागरिक समाज संगठनों एवं संस्थाओं का पंजीकरण अनिवार्य है। इसके लिए दिव्यांगजन कल्याण आयुक्त को सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया है, यह जानकारी जिला स्तरीय दिव्यांगजन समिति के अध्यक्ष एवं जिला कलेक्टर जितेंद्र डूडी ने दी।
सरकारी निर्णय के अनुसार, कोई भी व्यक्ति या नागरिक समाज संगठन बिना वैध पंजीकरण के दिव्यांगजनों के क्षेत्र में कार्य नहीं कर सकता। डूडी ने यह भी बताया कि जिले के जो भी व्यक्ति, संस्थाएं एवं संगठन दिव्यांगजनों के क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, वे 30 नवंबर तक दिव्यांगजन कल्याण आयुक्त से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें।
यदि अपंजीकृत संस्थाएं या व्यक्ति दिव्यांगजनों के क्षेत्र में कार्य करते पाए जाते हैं, तो उनके विरुद्ध दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम एवं अन्य कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, जिला परिषद से संपर्क करें।
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