वसूली केसः 12 नवंबर तक प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में रहेंगें अनिल देशमुख, बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश

Update: 2021-11-07 07:17 GMT

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 12 नवंबर तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेजा। उन्हें 1 नवंबर को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ़्तार किया गया था.



महाराष्ट्र के पूर्व ग्रह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ED) के बाद अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) अनिल देशमुख की कस्टडी लेने की तैयारी कर रही है. जल्दी सीबीआई इस बाबत कोर्ट के सामने प्रार्थना पत्र देगी. सीबीआई ने अप्रैल में देशमुख के खिलाफ करप्शन का मुकदमा दर्ज किया था और मिडिल मेन संतोष शंकर जगताप को ठाणे से गिरफ्तार किया था.
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमजीत सिंह की शिकायत के आधार पर पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, हालांकि इस मामले में पूर्व पुलिस कमिश्नर भी कथित आरोपी बताए गए हैं, लेकिन वह अभी तक जांच एजेंसियों की गिरफ्त से बाहर हैं. संतोष शंकर जगताप मिडिलमैन का नाम ट्रांसफर पोस्टिंग की सीबीआई की जांच के दौरान सामने आया था और लोकल कोर्ट से डेढ़ महीने पहले इसके खिलाफ एनबीडब्ल्यू वारेंट जारी किया गया था और महाराष्ट में मुंबई और पुणे में 12 जगह छापेमारी की गई थी. जांच एजेंसियों ने इस ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में आईपीएस रश्मि शुक्ला के भी बयान दर्ज किए थे.
हाल ही में ईडी ने मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत की जा रही जांच के तहत अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया था और कस्टडी में लेकर पूछताछ की थी. बाद में कोर्ट ने देशमुख को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में अनिल देशमुख के बेटे को भी पूछताछ के लिए सम्मन जारी किए थे.
अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई ने ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में मुकदमा दर्ज किया था. साथ ही सीबीआई ने अनिल देशमुख से संबंधित दस्तावेज लीक करने के मामले में एक और मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें अनिल देशमुख के वकील सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था. सूत्रों के मुताबिक सीबीआई इस मामले में भी अब अनिल देशमुख से पूछताछ करना चाहती है. अब सीबीआई कोर्ट में एप्लिकेशन लगाकर जल्द अनिल देशमुख की कस्टडी की मांग करेगी ताकि दूसरे आरोपियों के साथ उनकी भूमिका क्या थी, इसका खुलासा हो सके. मामले की जांच जारी है.

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