रेल दुर्घटना: मृत कल्याण की प्राजक्ता गुप्ता को रेलवे से 8 लाख रुपये का मुआवजा
Maharashtra महाराष्ट्र: काम से घर लौटते समय कल्याण की प्राजक्ता गुप्ते लोकल ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी थी। उसके हाथ में पर्स और मोबाइल फोन था। सिग्नल न मिलने के कारण लोकल ट्रेन पत्रीपुला के पास रुकी। रेलवे ट्रैक पर घूम रहे एक चोर ने लोकल ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी प्राजक्ता से मोबाइल फोन और पर्स छीन लिया और भाग गया। प्राजक्ता अपनी जान की परवाह किए बिना लोकल ट्रेन से कूद गई। वह रेलवे ट्रैक के किनारे चोर का पीछा करने लगी। उस समय उसका ध्यान सीएसएमटी जा रही लोकल ट्रेन पर नहीं गया और प्राजक्ता लोकल ट्रेन की चपेट में आ गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
प्राजक्ता की मौत के मामले में गुप्ते परिवार ने मुंबई सीएसएमटी स्थित रेलवे ट्रिब्यूनल कोर्ट में मुआवजे का दावा दायर किया था। इस मामले में रेलवे कोर्ट ने शुरुआत में चार लाख का मुआवजा मंजूर किया था। गुप्ते परिवार के वकील ने उनकी आर्थिक स्थिति का ब्यौरा दिया। नए रेलवे एक्ट के अनुसार कोर्ट ने प्रशासन को प्राजक्ता के परिवार को आठ लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया। आठ लाख की राशि को शुरूआती 72 महीनों के लिए बैंक में रखा जाएगा।
सामाजिक कार्यकर्ता अमर काजी, सीकेपी संगठन के तुषार राजे और अन्य संगठनों से गुप्ते परिवार को बहुमूल्य मदद मिली। अधिवक्ता रिहाल काजी ने अदालत में महत्वपूर्ण दलीलें रखीं।
प्रजक्ता ने अपने जोखिम पर रेलवे ट्रैक पर छलांग लगाई थी। रेलवे ने तर्क दिया कि इस दुर्घटना के लिए रेलवे प्रशासन जिम्मेदार नहीं है। दावेदार के वकील अधिवक्ता रिहाल काजी ने मुद्दा उठाया कि रेलवे ट्रैक के आसपास चोर घूमते रहते हैं। वहां कोई गश्त नहीं होती। पुलिस की निष्क्रियता ऐसी घटनाओं का कारण है।
प्रजक्ता मिलिंद गुप्ते (22) अपने परिवार के साथ कल्याण में रहती थी। वह नवी मुंबई में एक सूचना और प्रौद्योगिकी कंपनी में काम करती थी। उसकी आय से घर का खर्च चलता था। यह घटना 30 जुलाई 2015 को हुई थी, जब प्राजक्ता शाम को लोकल ट्रेन से काम से घर लौट रही थी। परिवार का एकमात्र सहारा चले जाने से गुप्ते परिवार संकट में आ गया था। गुप्ते परिवार ने मुआवजे के लिए रेलवे कोर्ट और प्रशासन के चक्कर में दस साल गुजार दिए। जनप्रतिनिधियों ने झूठे वादे किए और कुछ वकीलों ने धोखा दिया। एडवोकेट काजी ने पूरी निष्ठा से इस दावे को आगे बढ़ाया और गुप्ते परिवार को न्याय दिलाया।