Pune: 'राजगुरुनगर' अत्याचार मामले में प्रत्येक परिवार को 10 लाख का मुआवजा
Maharashtra महाराष्ट्र: राजगुरुनगर अत्याचार मामले में पीड़ित परिवारों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। परिवारों को सरकार की मनोधैर्य योजना के तहत मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए पुणे जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण ने कार्रवाई की। इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों ने दो लड़कियों को खाने का लालच देकर उनके साथ ज्यादती की थी। इसके बाद उन्हें पानी से भरे पाइप में डुबो कर मार डाला था। इस घटना के बाद आक्रोश फैल गया था। राज्य सरकार ने मनोधैर्य योजना के तहत यौन उत्पीड़न, बलात्कार और एसिड हमले के पीड़ितों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में वृद्धि की है। पीड़ितों और उनके परिवारों को 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग ने गुरुवार को एक संशोधित सरकारी आदेश जारी किया। आदेश जारी होने के अगले दिन, राजगुरुनगर अत्याचार मामले में पीड़ित परिवारों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्णय लिया गया, पुणे जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण की सचिव न्यायमूर्ति सोनल पाटिल ने जानकारी दी।