Maharashtra महाराष्ट्र: विदेश में वाहन चलाने के लिए आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले लोगों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पिछले तीन वर्षों में, 13,000 से अधिक पुणे निवासियों को ऐसे लाइसेंस जारी किए गए हैं। आधिकारिक पंजीकरण पुणे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में किया गया है और यह स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस धारकों की संख्या में वृद्धि हुई है। पुणे आरटीओ कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022-23 में 4,294 नागरिकों ने, 2023-24 में 5,210 नागरिकों ने और पिछले वर्ष (नवंबर 2024 तक) 3,693 लोगों ने लाइसेंस प्राप्त किया है। इससे अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। काम और शिक्षा के लिए विदेश में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे भारतीय नागरिकों को वाहन चलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है। इसके लिए चालक को उस देश के आरटीओ प्रशासन से अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना होता है, जहां वे रहने जा रहे हैं। हालांकि, चूंकि संबंधित स्थान के देश में प्रोसेसिंग ऑफिस में जाने की प्रक्रिया जटिल है, इसलिए कई नागरिक विदेश जाने से पहले स्थानीय राज्य के स्थानीय आरटीओ से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पसंद कर रहे हैं।
2018 से पहले, यह प्रक्रिया भौतिक रूप से करनी पड़ती थी। दस्तावेजों के संग्रह और त्रुटियों
के कारण देरी होती थी। उस संदर्भ में, ऐसे नागरिकों के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आसान बनाने के लिए 2018 से इस प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया था। तदनुसार, संबंधित आवेदक परिवहन मंत्रालय की वेबसाइट 'सारथी' से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। चूंकि आवश्यक दस्तावेजों को कंप्यूटरीकृत करके यहां एकत्र किया जाना है, इसलिए यह प्रक्रिया घर बैठे आसान बना दी गई है। यदि संबंधित आवेदक के पास इस लाइसेंस के लिए ड्राइविंग लाइसेंस है, तो उसे फिर से गाड़ी चलाने या टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और वीजा का सत्यापन किया जाता है। ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आवेदक को मूल दस्तावेजों के साथ भौतिक सत्यापन के लिए 'आरटीओ' कार्यालय बुलाया जाता है। उसके बाद, दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद, एक दिन के भीतर अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है।
केंद्रीय परिवहन विभाग ने ऑनलाइन और आसान सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। इसके अनुसार, विदेश जाने से पहले संबंधित व्यक्ति के पासपोर्ट और वीजा तथा दस्तावेजों की वैधता की पुष्टि करने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जा रहा है।पिछले दो वर्षों में अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है।