Maharashtra महाराष्ट्र : पुणे नगर निगम (पीएमसी) ने सभी निजी अस्पतालों को नोटिस भेजकर निर्देश दिया है कि वे बिलों का भुगतान न करने पर मृतक व्यक्तियों के शवों को न रोकें। नगर निगम ने निजी अस्पतालों को गंभीर रोगियों की आर्थिक स्थिति पर विचार किए बिना उनका इलाज करने के लिए भी कहा है।

पीएमसी द्वारा लिखे गए पत्र में लिखा है, "अस्पतालों को बॉम्बे नर्सिंग होम अधिनियम, 1949 की प्रासंगिक धाराओं और 14 जनवरी, 2021 के सरकारी संकल्प के नियम संख्या 11 के जे और एल अनुभाग का पालन करने की आवश्यकता है। यदि किसी मरीज की अस्पताल में मृत्यु हो जाती है, तो अस्पताल सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करेगा और शव को रिश्तेदारों को सौंप देगा। अस्पताल बिलों का भुगतान न करने या किसी अन्य कारण से शवों को नहीं रोकेंगे।"

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