Mumbai मुंबई: FSSAI पश्चिमी क्षेत्र कार्यालय ने पुणे में एक आइसक्रीम निर्माता का License निलंबित कर दिया है, क्योंकि मलाड पश्चिम के 26 वर्षीय एक डॉक्टर ने आरोप लगाया था कि उसे बुधवार को एक आइसक्रीम कोन में एक मानव उंगली मिली थी। FSSAI के पश्चिमी क्षेत्र कार्यालय की एक टीम ने एएनआई को दिए जवाब में कहा, "आइसक्रीम निर्माता के परिसर का FSSAI के पश्चिमी क्षेत्र कार्यालय की एक टीम ने निरीक्षण किया है और उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।"
हालांकि, फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट अभी भी लंबित है।FSSAI ने आगे कहा कि ice cream डिलीवर करने वाला आइसक्रीम निर्माता इंदापुर, पुणे में स्थित है और उसके पास केंद्रीय लाइसेंस भी है।FSSAI ने कहा, "निर्माता इंदापुर, पुणे में स्थित है और उसके पास केंद्रीय लाइसेंस है।"आगे की जांच के लिए FSSAI की टीम ने विक्रेता के परिसर से नमूने एकत्र किए हैं।खाद्य सुरक्षा निकाय ने कहा, "राज्य FDA ने मुंबई में विक्रेता के परिसर का भी निरीक्षण किया है और बैच के नमूने लिए गए हैं।"
शिकायतकर्ता ब्रैंडेड फेरो के अनुसार, उसकी बहन उससे मिलने आई थी और उसने ग्रॉसरी ऐप के ज़रिए युमनो से तीन आइसक्रीम ऑर्डर की थीं, जो रात 10:10 बजे पहुँचीं।पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में उसने कहा कि जब उसने कोन से बाइट ली तो उसे अपने मुँह में कुछ असामान्य महसूस हुआ और जब उसने उसे ठीक से चेक किया तो उसे उंगली जैसा मांस दिखाई दिया।बाद में, उसने तस्वीर क्लिक की और कंपनी के इंस्टाग्राम पेज पर शेयर की।