पुणे: सरकारी स्कूल के शिक्षक पर 3 महीने से नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करने का मामला दर्ज
नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करने का मामला दर्ज
पुणे: पुणे ग्रामीण पुलिस ने पिछले तीन महीनों में छात्राओं के यौन शोषण और छेड़छाड़ के आरोप में एक सरकारी स्कूल के एक अधेड़ उम्र के पुरुष शिक्षक (54) को गिरफ्तार किया है।
पुणे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद ने कहा कि शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है और आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है. पुलिस के मुताबिक आरोपी छात्राओं को गलत तरीके से छूते थे और उनका यौन शोषण करते थे।
परगांव पुलिस थाने के एक अधिकारी ने कहा, "लड़कियों ने अपने माता-पिता को इसके बारे में सूचित किया जिसके बाद अपराध सामने आया। हमने शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।"
पुलिस ने कहा कि शिक्षक पर आईपीसी की धारा 354 और पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
प्रसाद ने कहा कि जिला परिषद ने यौन शोषण की घटनाओं को रोकने के लिए नए निर्देशों की अधिसूचना जारी की है और सभी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए कहा है। उन्होंने आगे कहा कि स्कूलों को बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 'सखी-सावित्री' समितियां बनाने के लिए भी कहा गया है।
उन्होंने कहा कि निर्देशों में हर पांच साल में सभी शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों का चरित्र सत्यापन भी शामिल है।
अधिसूचना में कहा गया है कि यदि सत्यापन रिपोर्ट नकारात्मक है, तो व्यक्ति को फटकार लगाई जानी चाहिए या सजा दी जानी चाहिए और संबंधित उच्च कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए, अधिसूचना में कहा गया है।
प्रसाद ने जोर देकर कहा, "पुणे जिला परिषद ने यौन शोषण के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के अभियान के दौरान 74,000 लोगों को प्रशिक्षित किया है।"