Pune: कर्मचारियों, अपना रिक्शा लाइसेंस जमा करो! आर.टी.ओ. का नियम?

Update: 2025-01-04 12:16 GMT

Maharashtra महाराष्ट्र: पुणे उपक्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) उन चालकों के लाइसेंस रद्द करेगा जो सरकारी या निजी कार्यालय में काम करते हुए भी रिक्शा चलाते हैं। 'ऐसे कर्मचारियों को स्वेच्छा से 31 जनवरी तक अपने लाइसेंस जमा कराने चाहिए। इसके बाद भी अगर यह पाया जाता है कि वे रिक्शा चला रहे हैं, तो नियोजित रिक्शा चालक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी,' आरटीओ ने चेतावनी दी है। आरटीओ के निर्णय के अनुसार, ओपन रिक्शा लाइसेंस नीति लागू की जा रही है। हालांकि, इसमें एक शर्त यह है कि लाइसेंसधारी को सरकारी, अर्ध-सरकारी, निजी उद्योग या असंगठित क्षेत्र के संगठन में कर्मचारी के रूप में काम नहीं करना चाहिए। लाइसेंस जारी करते समय रिक्शा चालकों से एक हलफनामा भी लिया गया है।

इसके अनुसार, अब तक शहर में आरटीओ द्वारा एक लाख 19 हजार 972 रिक्शा लाइसेंस जारी किए गए हैं। हालांकि, इनमें से कई रिक्शा चालक नौकरी करते हैं, जबकि कुछ लाइसेंस प्राप्त करके उसे लीज के आधार पर रिक्शा चलाने के लिए किसी तीसरे पक्ष को किराए पर देकर अपना व्यवसाय चलाते हैं। पुणे आरटीओ के अधिकारी स्वप्निल भोसले ने बताया कि इसके परिणामस्वरूप, जो लोग केवल रिक्शा व्यवसाय पर निर्भर हैं, उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है।

भोसले ने स्पष्ट किया कि "नौकरीपेशा रिक्शा चालकों को 31 जनवरी तक अपने लाइसेंस पुणे के आरटीओ कार्यालय में जमा कर देने चाहिए। यदि समय सीमा के बाद भी कोई शिकायत मिलती है या ऐसा चालक पाया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।" आरटीओ के इस निर्णय का स्वागत किया जाता है। राष्ट्रवादी रिक्शा संघ के अध्यक्ष विजय रावले ने कहा कि इस निर्णय से केवल उन लोगों को लाभ मिलेगा, जो रिक्शा चलाकर अपनी आजीविका चलाते हैं।
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