सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास डिफॉल्ट कर्ज़दार के खिलाफ एलओसी जारी करने का कानूनी अधिकार नहीं है- हाईकोर्ट

Update: 2024-04-23 09:05 GMT
मुंबई: एक महत्वपूर्ण फैसले में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास डिफ़ॉल्ट उधारकर्ताओं, जो या तो भारतीय नागरिक हैं या विदेशी हैं, के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी करने की कानून में शक्ति नहीं है। न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति माधव जामदार की पीठ ने केंद्र सरकार द्वारा जारी एक कार्यालय ज्ञापन के उस खंड को असंवैधानिक करार दिया, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष को डिफ़ॉल्ट उधारकर्ताओं के खिलाफ एलओसी जारी करने का अधिकार देता है।पीठ ने केंद्र सरकार के वकील आदित्य ठक्कर के अनुरोध पर आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।वास्तव में, उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा डिफॉल्टरों के खिलाफ जारी सभी एलओसी को रद्द कर दिया है। अदालत ने आव्रजन ब्यूरो को भी ऐसे एलओसी पर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है।
हालाँकि, पीठ ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय किसी भी डिफॉल्टर के खिलाफ ट्रिब्यूनल या आपराधिक अदालत द्वारा जारी किए गए उन आदेशों को प्रभावित नहीं करेगा जो उन्हें विदेश यात्रा से रोकते हैं।सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को डिफॉल्टरों के खिलाफ एलओसी जारी करने के लिए अदालतों या न्यायाधिकरणों से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी गई है।न्यायाधीशों ने इस बात पर जोर दिया है कि हालांकि केंद्र द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संविधान के दायरे से बाहर नहीं है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के अध्यक्ष को एलओसी जारी करने का अधिकार देने वाला खंड "मनमाना और कानून में शक्ति के बिना" था।
उच्च न्यायालय ने भारतीय नागरिकों और विदेशियों के संबंध में लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी करने के दिशानिर्देशों के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए कम से कम आठ परिपत्रों/कार्यालय ज्ञापन (ओएम) की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।ऐसा ही एक संशोधित परिपत्र जिसे चुनौती दी गई है, सितंबर 2018 में जारी किया गया था जिसके तहत "भारत का आर्थिक हित" एलओसी जारी करने का आधार हो सकता है। यह उस व्यक्ति को यात्रा करने से रोक देगा यदि ऐसे व्यक्ति का प्रस्थान देश के आर्थिक हित के लिए हानिकारक हो सकता है।
अक्टूबर 2018 में एक और संशोधन किया गया, जिसने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को "भारत के आर्थिक हित" में एलओसी जारी करने का अधिकार दिया। यह अनिवार्य रूप से किसी व्यक्ति को विदेश यात्रा करने से रोकता है यदि ऐसे व्यक्ति का प्रस्थान देश के आर्थिक हित के लिए हानिकारक हो सकता है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि "भारत के आर्थिक हित" शब्द की तुलना किसी भी बैंक के "वित्तीय हितों" से नहीं की जा सकती है। साथ ही, उन्होंने तर्क दिया कि परिपत्र मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार को कम करता है।
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