मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने उपनगरीय गोरेगांव में 88 लाख रुपये मूल्य का गुटखा जब्त किया और इस सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया. महाराष्ट्र में गुटखा के निर्माण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध है।
जब्त प्रतिबंधित गुटखा और मादक पदार्थ के परिवहन के लिए इस्तेमाल किए गए ट्रक का सामूहिक मूल्य एक करोड़ रुपये है।
पुलिस ने सिद्धप्पा उर्फ सिद्धू शिवयोजप्पा पुजारी, 40, और सैफन साहब मौला साहब शेख, 33 को गिरफ्तार किया, जिन्होंने कर्नाटक में अपने वाहन में गुटखा की खेप लाद दी थी, जो मुंबई में विभिन्न स्थानों पर डिलीवरी के लिए थी।
दोनों के खिलाफ गोरेगांव पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता और एफडीए अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।