डूंगरपुर। नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में डूंगरपुर की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाने के साथ ही एक लाख 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़िता को मुआवजा देने की अनुशंसा की है।
सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया कि एक नवंबर 2020 को नाबालिग के पिता द्वारा दोवड़ा थाने में शिकायत दर्ज करायी गयी थी. जिसमें उसने बताया कि उसकी बेटी रात में घर पर थी, लेकिन सुबह नहीं मिली। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने उदयपुर जिले के कुराबाद निवासी राज उर्फ राजकुमार समेत उसके एक अन्य साथी को नामजद किया है. पुलिस ने पीड़िता को कानोद से छुड़ाया और आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ चार्जशीट पेश की.
सरकारी वकील ने बताया कि पीड़िता ने अपने बयानों में बताया था कि राजकुमार उसे बाइक से कानोड़ ले गया था और बंधक बनाकर 15 दिनों तक रोजाना उसके साथ दुष्कर्म करता रहा. सोमवार को मामले की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष पॉक्सो कोर्ट ने राजकुमार को विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाने के साथ ही एक लाख 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है.