चार्जशीट दाखिल होने से पहले POCSO के आरोपियों को जमानत!
आमतौर पर चार्जशीट दाखिल होने के बाद जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है।
मुंबई: पॉक्सो मामले में चार्जशीट दाखिल होने से पहले गिरफ्तार किए गए आरोपी (45) को एक अदालत ने जमानत दे दी है. इस प्रकार मुंबई सत्र न्यायालय इस तरह का आदेश जारी करने वाला देश का पहला न्यायालय बन गया।
जनवरी के आखिरी हफ्ते में एक महिला ने पुलिस से संपर्क कर आरोप लगाया कि मुंबई के वकोला इलाके के एक 45 वर्षीय व्यक्ति ने उसकी तीन साल की बेटी के साथ हिंसा की है. उसने अपनी शिकायत में कहा है कि उसकी बेटी अक्सर पड़ोसी के घर जाती थी और इसी क्रम में पड़ोसी के घर में रहने वाले व्यक्ति ने उसके साथ दो बार मारपीट की. हालांकि, उसने कहा कि यह मामला 20 दिनों के बाद उसके ध्यान में आया, फिर वह दो दिनों के लिए रुकी और पुलिस से संपर्क किया। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन, अभी चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है। आमतौर पर चार्जशीट दाखिल होने के बाद जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है।