पीएम मोदी की मुंबई यात्रा: सिटी पुलिस ने 10 फरवरी को ड्रोन समेत अन्य उड़ने वाली वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया
मुंबई पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शहर के दौरे के मद्देनजर 10 फरवरी को सुरक्षा कारणों से ड्रोन, पैराग्लाइडर, सभी प्रकार के गुब्बारे और रिमोट से नियंत्रित होने वाले माइक्रोलाइट विमान उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस उपायुक्त (संचालन) ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत 3 फरवरी को इस आशय का आदेश जारी किया।
पीएम मोदी 10 फरवरी को मुंबई-सोलापुर और मुंबई-शिर्डी रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत करने वाले हैं।
शहर पुलिस के आदेश के अनुसार, हवाई अड्डे, सहार, कोलाबा, माता रमाबाई अंबेडकर मार्ग, एमआईडीसी और अंधेरी पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में 24 दिनों के लिए ड्रोन, पैराग्लाइडर, सभी प्रकार के गुब्बारे, रिमोट से नियंत्रित माइक्रोलाइट विमान की गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। यह भी आशंका है कि 10 फरवरी को मुंबई एयरपोर्ट, आईएनएस शिकरा, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और अंधेरी के मारोल में पीएम की यात्रा के दौरान आतंकवादी/असामाजिक तत्व ड्रोन, पैराग्लाइडर, का उपयोग कर हमला कर सकते हैं। रिमोट कंट्रोल माइक्रोलाइट विमान और शांति भंग होने और सार्वजनिक शांति भंग होने की पूरी संभावना है।" आदेश में कहा गया है।
इसमें कहा गया है, "इसके अलावा मानव जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान के लिए गंभीर खतरा है।"