बकाया टैक्स वसूली के लिए PCMC ने दिया 600 सोसाइटियों को नोटिस

Update: 2022-09-22 10:00 GMT
पिंपरी: गीला कूड़ा संग्रहण को लेकर पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation) के स्वास्थ्य विभाग के बाद अब प्रोपर्टी टैक्स के बकाये के लिए पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) के कराधान और कर संग्रह विभाग ने शहर की हाउसिंग सोसायटियों (Housing Societies) की ओर रुख किया है। हाउसिंग सोसाइटी में 50 प्रतिशत से अधिक फ्लैट मालिक संपत्ति कर का भुगतान नहीं करते हैं, तो पीसीएमसी ने उन फ्लैटों को जप्त करने की चेतावनी दी है। इसके लिए शहर की 600 से अधिक सोसायटी के अध्यक्षों और सचिवों को पत्र भेजकर कार्रवाई में सहयोग करने का निर्देश दिया गया है। बहरहाल बकाया टैक्स वसूली के मुद्दे पर पीसीएमसी की नोटिस पीसीएमसी और हाउसिंग सोसाइटियों के बीच गीला कूड़ा संग्रहण के मुद्दे पर पहले से जारी विवाद में आग में घी का काम करने की संभावना है।
इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए पीसीएमसी के कराधान और कर संग्रहण विभाग के प्रमुख नीलेश देशमुख ने बताया कि शहर में पीसीएमसी के कराधान और कर संग्रह विभाग के माध्यम से प्रोपर्टी टैक्स एकत्र किया जाता है। विभाग ने अधिकतम कर संग्रह के लिए अभियान चलाया है। इससे पहले शहर के बड़े बकाएदारों को नोटिस दिया जा चुका है। अब विभाग ने अपना मोर्चा उन फ्लैट मालिकों की ओर मोड़ दिया है, जिन पर टैक्स बकाया है। इस कड़ी में पीसीएमसी की ओर से वाकड, थेरगांव, सांगवी, मोशी और चऱ्होली क्षेत्रों की 600 से अधिक हाउसिंग सोसाइटियों, जिनमें 50 फीसदी से अधिक फ्लैटधारकों ने प्रोपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं किया है, उन सोसाइटियों के अध्यक्ष, सचिवों को नोटिस जारी की है।
फ्लैटों को किया जाएगा जप्त
प्रोपर्टी टैक्स बकाया फ्लैट धारकों को तत्काल टैक्स का भुगतान करना चाहिए। अन्यथा उनके फ्लैटों को जप्त करने और पानी की आपूर्ति बंद करने की कार्रवाई की जाएगी, यह चेतावनी महानगरपालिका द्वारा जारी नोटिस के जरिए दिया गया है।
सोसाइटियों को भेजा गया पत्र, कही ये बात
सोसाइटियों को भेजे पत्र में कराधान और कर संग्रहण विभाग के सहायक आयुक्त नीलेश देशमुख ने कहा कि सोसाइटी अध्यक्ष और सचिवों को अपनी सोसायटी के सुरक्षा गार्डों को निर्देश देना चाहिए कि वे महानगरपालिका के कर्मचारियों को अनुमति दें जिनके पास महानगरपालिका का आधिकारिक पहचान पत्र है और जिनके पास आदेश हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सोसायटी में प्रवेश नहीं देने की बात सामने आई तो संबंधितों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने पर कार्रवाई की जाएगी।
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