MUMBAI मुंबई: विशेष नारकोटिक ड्रग्स एंड सायकोट्रॉपिक सबस्टेंस (NDPS) कोर्ट ने मुंबई में एक habitual ड्रग तस्कर को 15 साल कठोर कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी की पहचान समीर शब्बिर शेख उर्फ समीर पानीपुरी, उम्र 32 वर्ष, के रूप में हुई है। उसे 2022 में बांद्रा यूनिट की एंटी-नारकोटिक्स सेल ने गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार, समीर शेख को 13 मई, 2022 को सुबह लगभग 2:30 बजे महिम के सैयद कादरशाह बाबा दरगाह के पास गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के पास से 110 ग्राम मेफेड्रोन (MD ड्रग) बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 16.5 लाख रुपये बताई गई है।

NDPS कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को सजा सुनाई। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि आरोपी को आर्थिक अपराध के रूप में 1 लाख रुपये का जुर्माना भी भरना होगा। अधिकारियों का कहना है कि इस सजा से ड्रग तस्करी और अवैध नशीली दवाओं की बिक्री पर नकेल कसने में मदद मिलेगी। पुलिस ने बताया कि आरोपी समीर शेख पहले भी ड्रग से जुड़े मामलों में संलिप्त रहा है। एंटी-नारकोटिक्स सेल की सक्रियता और लगातार जांच-पड़ताल के कारण उसे पकड़ने में सफलता मिली। अधिकारी यह भी कहते हैं कि शहर में नशीली दवाओं की तस्करी रोकने के लिए नियमित रूप से छापेमारी और गिरफ्तारी जारी रहेगी। इस गिरफ्तारी और सजा के बाद मुंबई पुलिस ने यह संदेश दिया है कि ड्रग तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कड़ी होगी और कानून के अनुसार दोषियों को सजा मिलेगी। यह कदम न केवल ड्रग अपराधियों के लिए चेतावनी है, बल्कि समाज में नशे से जुड़ी घटनाओं को रोकने में भी सहायक है।

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