राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ने रोडस्टार इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को IL&FS के आवेदन को मंजूरी दे दी
मुंबई। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने रोडस्टार इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को 3,21,40691 इक्विटी शेयर हस्तांतरित करने के लिए आईएल एंड एफएस द्वारा दायर आवेदन को मंजूरी दे दी है। मोरादाबाद बरेली एक्सप्रेसवे लिमिटेड में आईएल एंड एफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स लिमिटेड को ट्रिब्यूनल से मिली इस राहत ने कंपनी को सभी बाधाओं, ग्रहणाधिकार, सुरक्षा हित और तीसरे पक्ष के दावों से मुक्त और स्पष्ट कर दिया है, जिसमें वैधानिक और कर दावे भी शामिल हैं।
ऑर्डर कॉपी के अनुसार, हस्तांतरित इक्विटी शेयर कंपनी की शेष शेयर होल्डिंग का 14.5 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते हैं। अक्टूबर 2018 में ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेशों के अनुसार, यह माना गया कि अधिकारी IL&FS या इसकी किसी भी संस्था के खिलाफ वसूली कार्यवाही शुरू नहीं कर सकते हैं।
इस प्रकार आदेश ने किसी भी व्यक्ति या बैंक या कंपनी द्वारा IL&FS और इसकी 348 कंपनियों के समूह के खिलाफ किसी भी अदालत या किसी अन्य न्यायपालिका प्राधिकरण में मुकदमा चलाने या जारी रखने को रोक दिया था। आवेदक कंपनी ने ट्रिब्यूनल को यह भी बताया कि 4 मार्च, 2021 को उसने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) डीके जैन को एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जिन्होंने कंपनी द्वारा दायर आवेदन को मंजूरी दे दी थी, इस प्रकार कंपनी को 85.50 प्रतिशत शेयर हस्तांतरित करने की अनुमति दी गई थी- एमबीईएल में आईटीएनएल द्वारा इनवीएलटी में रखी गई हिस्सेदारी।
इस प्रकार आदेश ने किसी भी व्यक्ति या बैंक या कंपनी द्वारा IL&FS और इसकी 348 कंपनियों के समूह के खिलाफ किसी भी अदालत या किसी अन्य न्यायपालिका प्राधिकरण में मुकदमा चलाने या जारी रखने को रोक दिया था। आवेदक कंपनी ने ट्रिब्यूनल को यह भी बताया कि 4 मार्च, 2021 को उसने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) डीके जैन को एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जिन्होंने कंपनी द्वारा दायर आवेदन को मंजूरी दे दी थी, इस प्रकार कंपनी को 85.50 प्रतिशत शेयर हस्तांतरित करने की अनुमति दी गई थी- एमबीईएल में आईटीएनएल द्वारा इनवीएलटी में रखी गई हिस्सेदारी।