Nashik: सभी के लिए शिक्षा के अधिकार प्रक्रिया में 407 स्कूल शामिल

Update: 2025-01-13 13:52 GMT

Maharashtra महाराष्ट्र: शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत समाज के वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में लाने के लिए स्कूल में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया मंगलवार से 27 जनवरी तक शुरू की जाएगी। इस प्रक्रिया में जिले के 407 स्कूलों ने भाग लिया है। शिक्षा विभाग ने संबंधित अभिभावकों से इस पर ध्यान देने की अपील की है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में लाने के लिए स्ववित्तपोषित, गैर-सहायता प्राप्त, पुलिस कल्याण और नगर निगम के स्कूलों में कक्षा 1 या प्री-प्राइमरी कक्षाओं में 25 प्रतिशत प्रवेश आरक्षित हैं। इस वर्ष 407 स्कूलों ने इस प्रक्रिया में भाग लिया है। इसमें मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, गुजराती माध्यम के स्कूल शामिल हैं।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, घुमंतू जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े, एचआईवी संक्रमित या एचआईवी प्रभावित बच्चे, अनाथ, विकलांग (जिनके माता-पिता की वार्षिक आय एक लाख से कम है) के बच्चों के लिए अभिभावक प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन भरने में आने वाली तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए आरटीई पोर्टल पर हेल्प सेंटर की जानकारी दी गई है। अभिभावक इन सेंटरों से संपर्क कर सही जानकारी भरें। शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से निर्धारित समय में आवेदन जमा करने की अपील की है।

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