नागपुर पुलिस ने RSS मुख्यालय के ऊपर ड्रोन पर प्रतिबंध, हवाई अड्डे जैसे स्थलों पर 31 मार्च तक बढ़ाया
एक अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय और नागपुर शहर में अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के ऊपर ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध मंगलवार को 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया।
एक अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय और नागपुर शहर में अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के ऊपर ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध मंगलवार को 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया। संयुक्त पुलिस आयुक्त अस्वती दोरजे द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया गया था।
इसमें कहा गया है कि ड्रोन, रिमोट से नियंत्रित या दूर से संचालित विमान और विमान प्रणाली, पैरा-ग्लाइडर, एयरो-मॉडल और पैराशूट से संबंधित गतिविधियों सहित 'गैर-पारंपरिक हवाई वस्तुओं' की उड़ान गतिविधियों को परिधि से 3 किलोमीटर के दायरे में अनुमति नहीं दी जाएगी। डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, मुख्यालय रखरखाव कमान, भारतीय वायु सेना, वायु सेना नगर, और महल में आरएसएस मुख्यालय के 2 किलोमीटर के दायरे में। आदेश में कहा गया है कि पुलिस उपायुक्त, विशेष शाखा की लिखित अनुमति से ड्रोन उड़ाए जा सकते हैं और आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।