Nagpur: लड़की ने कोर्ट से कहा, गलत तरीके से दर्ज की गई बलात्कार की शिकायत

Update: 2024-12-27 12:22 GMT

Maharashtra महाराष्ट्र: शहर के सीताबर्डी थाना अंतर्गत एक लड़की ने एक लड़के पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इस पर मामला दर्ज किया गया था। नागपुर की लड़की की मुलाकात डेटिंग ऐप के जरिए पुणे में रहने वाले आरोपी लड़के से हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच शारीरिक संबंध स्थापित हुए। हालांकि, लड़की ने कुछ महीने बाद लड़के पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। अब लड़की ने हाईकोर्ट को बताया है कि यह शिकायत गलतफहमी के कारण हुई थी। लड़की ने कोर्ट में हलफनामा पेश कर कहा कि वह बेहतर भविष्य बनाना चाहती है और बीती बातों को भूलकर कोर्ट से लड़के के खिलाफ दुष्कर्म का मामला रद्द करने की गुहार लगाई है।

अगस्त 2021 में शिकायतकर्ता लड़की की मुलाकात टिंडर डेटिंग ऐप पर पुणे में रहने वाले लड़के से हुई। इसके बाद दोनों की व्हाट्सएप पर चैटिंग होने लगी और दोस्ती हो गई। कुछ दिनों बाद यह दोस्ती प्यार में बदल गई। मौका मिलने पर दोनों एक-दूसरे से नियमित रूप से मिलने लगे। 28 जून 2022 को लड़का पहली बार लड़की के घर गया और दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने। मार्च 2024 तक करीब दो साल तक उनके बीच संबंध रहे। अप्रैल 2024 में लड़की को पता चला कि लड़के की शादी किसी दूसरी लड़की से हो चुकी है। इसके बाद लड़की ने 26 अगस्त को दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई। सीताबर्डी पुलिस ने आरोपी लड़के के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत दुष्कर्म का मामला दर्ज किया। लड़के ने इस मामले को खारिज करने के लिए हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। मामले की सुनवाई जस्टिस अविनाश घरोटे और जस्टिस अभय मंत्री की बेंच के सामने हुई।

इस दौरान लड़की ने माना कि उसने गलती से दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कुछ अहम टिप्पणियां कीं। दोनों के बीच दो साल तक सहमति से शारीरिक संबंध रहे। लड़के ने संबंध बनाने के लिए बल का प्रयोग नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि कानून लोगों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए नहीं बल्कि न्याय दिलाने के लिए बनाया गया है। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया कि कोर्ट न्याय दिलाने के लिए अपराध को खारिज करने की अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि लड़की ने खुद हलफनामे में स्वीकार किया है कि गलतफहमी के कारण दुष्कर्म का अपराध दर्ज किया गया था। आरोपी लड़के की ओर से एम.आई.हक ने तथा शिकायतकर्ता लड़की की ओर से अधिवक्ता ए.ख्वाजा ने बहस की। पुलिस की ओर से अधिवक्ता ए.एम.घोगरे ने बहस की।

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