मुंब्रा मदरसा शिक्षक पर नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में POCSO के तहत मामला दर्ज किया
महाराष्ट्र के ठाणे में एक विशेष POCSO अदालत ने मुंब्रा के एक मदरसा शिक्षक को पांच साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशेष POCSO अदालत के न्यायाधीश वीवी विरकर ने 16 नवंबर, 2017 की सुबह हुई इस घटना के लिए मोहम्मद सरताज शेख पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
एक अधिकारी ने कहा, "वह मदरसे में अरबी पढ़ाता था। उसने पीड़िता को गलत तरीके से छुआ और भाग गया। लड़की ने पेट में दर्द की शिकायत की और अपने माता-पिता को आपबीती सुनाई, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया।"
उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (एफ) (2) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया था।